महाधिवक्ता (mahadhivakta) के बारे में जानकारी | Information about Advocate General
महाधिवक्ता के बारे में जानकारी Advocate General Information In Hindi –
महाधिवक्ता (mahadhivakta) राज्य का सबसे बड़ा कानूनी या विधि अधिकारी होता हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह तथा परामर्श देता हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता हैं।
महाधिवक्ता (mahadhivakta) के बारे में जानकारी Information about Advocate General in Hindi
Advocate General योग्यताएं
- एक महाधिवक्ता में निम्नलिखित योग्यताएं होनी आवश्यक होती है।
महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता हैं इसलिए उसकी योग्यताएं उच्च न्यायालय (High Court) के - मुख्य न्यायधीश के समान होती हैं।
- वह भारत का नागरिक होन चाहिए
- वह किसी उच्च न्यायालय (High Court) में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो।
नियुक्ति और कार्यकाल
राज्यपाल, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति (एडवोकेट जनरल) नियुक्त हो, उसके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस साल के लिए न्यायिक कार्यालय में या दस साल के लिए एक उच्च न्यायालय के वकील के रूप में कार्य किया होना चाहिए।
संविधान महाधिवक्ता (mahadhivakta) के लिए एक निश्चित अवधि प्रदान नहीं करता है। इसलिए, वह संबंधित राज्य के राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल द्वारा उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं है।
महाधिवक्ता को वही पारिश्रमिक मिलता है जो राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है।
कर्तव्य और कार्य
महाधिवक्ता (mahadhivakta) के कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं-
(1) वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है जो उसे राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट या आवंटित किए जाते हैं।
(2) वह एक कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राज्यपाल द्वारा सौंपे या सौंपे जा सकते हैं।
(3) वह संविधान द्वारा या किसी अन्य कानून के तहत उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करता है।
महाधिवक्ता की शक्तियां
महाधिवक्ता की शक्तियां निम्नलिखित हैं-
(1) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में, उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।
(2) उसे राज्य विधान सभा की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है।
(3) उसे उस राज्य विधान सभा में बोलने का अधिकार है जिसमें वह सदस्य के रूप में मनोनीत होता है या किसी समिति की बैठक में भाग लेने का अधिकार रखता है लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है।
(4) वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद ले सकता है जो राज्य विधान सभा के सदस्य को उपलब्ध हैं।
Advocate General त्यागपत्र
राज्य महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित करते हुए राज्यपाल को देता हैं।
इस पोस्ट में आपने महाधिवक्ता (mahadhivakta) के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है की आपको Advocate General Information In Hindi का यह लेख आपकों पसंद आया होगा।